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ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानून की जगह अब एक जुलाई से होंगे नए कानून लागू

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काछोला सीएलजी बैठक में थाना प्रभारी पचौरी ने दी कानून की जानकारी
काछोला 26 जून -स्मार्ट हलचल।काछोला थाना परिसर में थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी के सानिध्य में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। सीएलजी सदस्यों के9 बैठक में बताया कि 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू हो रहे हैं उसमें किए गए बदलाव के मुताबिक मुकदमे दर्ज होंगे और मुख्य अपराधो की धाराएं बदल जाएगी।
यानी कि तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू होकर यानी आईपीसी की जगह बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगी। आपराधिक मामलों में आईपीसी की जो धाराएं पुलिस,वकील, कोर्ट में आम हो चुकी थी उनमें बदलाव होगा। पुलिस की जांच प्रक्रिया और कोर्ट में ट्रायल में भी बदलाव आएगा।
इसको लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि नए कानून से अनुसंधान में तेजी आएगी और जल्दी ही फैसले होंगे।
ये होंगे बदलाव -थाना प्रभारी पचौरी ने बताया कि हत्या 302 की जगह 103,हत्या का प्रयास 307 की जगह 109,डकैती 395 की जगह 310,हत्या कर डकैती 396 की जगह 310,धोखाधड़ी 420 की जगह 316,दुष्कर्म 376 की जगह 64,देशद्रोह 121 की जगह 145,राजद्रोह 124 की जगह 150 में होगा।
भारतीय न्याय संहिता में मुख्य बदलाव -थाना प्रभारी पचौरी ने बताया कि 20 नए अपराध जोड़े गए है,आईपीसी के 19 प्रावधान को हटाए,33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई,83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढाई,6 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ाई,6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान,डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होगा।
एएसआई इन्द्रराज मीणा,बंशी लाल प्रजापत, हेड कॉन्स्टेबल मोहन लाल मीणा,रणवीर कुमार,सत्य नारायण वैष्णव,डॉ एन के सोनी,संपत सिंह सोलंकी,रमेश चन्द्र बसेर,वंश प्रदीप सिंह सोलंकी,राजेन्द्र सिंह सोलंकी,अब्दुल सलाम रँगरेज,अमर सिंह सोलंकी,मोहम्मद शाबिर रँगरेज,कमलेश आचार्य,सत्य नारायण बलाई,राजेन्द्र रेगर,हाकिम सिंह गुर्जर,रामभान सिंह, हंसराज मीणा,खुशराज मीणा,गोपेश कुमार,रामेश्वर कुमार सोनी,,पवन कुमार सहित आदि उपस्तिथ थे।


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